Jharkhand News: तारा शाहदेव प्रकरण से जुड़े नौ वर्ष पुराने मामले में तीनों आरोपित दोषी करार

Edited By Nitika, Updated: 01 Oct, 2023 02:23 PM

all 3 accused convicted to tara shahdeo case

झारखंड में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव प्रकरण से जुड़े नौ वर्ष पुराने मामले में तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया है।

 

रांचीः झारखंड में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव प्रकरण से जुड़े नौ वर्ष पुराने मामले में तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया है। आरोपितों में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद शामिल हैं।

अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि पांच अक्टूबर निर्धारित की है। अदालत ने तीनों आरोपितों को आईपीसी की धारा 120बी, 496, 376 (2) एन, 323, 298, 506 में दोषी पाया। सीबीआईअभियोजन पक्ष के वरिष्ठ लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह और अभियोजक रवि कुमार इस मौके पर मौजूद थे। इस संबंध में नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने हिंदपीढ़ी थाने में रंजीत कोहली और उसकी मां कौशल रानी के खिलाफ 19 अगस्त 2014 को मामला दर्ज करवाया था। इसमें धर्म परिर्वतन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था।

झारखंड पुलिस ने मामले में अदालत में धारा 34/498ए के तहत रंजीत कोहली और उसकी मां कौशल रानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लेकिन पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट से तारा शाहदेव संतुष्ठ नहीं हुई। तार ने इसका विरोध किया। इसके बाद झारखंड सरकार ने मामले को सीबीआई को केस ट्रांसफर किया। सीबीआई 22 मई 2015 को केस दर्ज किया। मामले में सीबीआई की डीएसपी सीमा पाहुजा ने केस का अनुसंधान किया। सीबीआई ने मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद के खिलाफ 12 मई 2015 को आईपीसी की धारा 120 बी, 496, 376, 323, 298, 354ए, 506 और 498 ए के तहत चार्जशीट दाखिल किया।

दायर चार्जशीट में कहा गया कि रंजीत सिंह कोहली साजिश के तहत अपनी मां कौशल रानी और झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद के साथ मिलकर तारा शाहदेव से वास्तविक धर्म छिपाते हुए हिन्दू रिति-रिवाज के अनुसार 7 जुलाई 2015 को शादी किया। अगले दिन आठ जुलाई 2015 निकाह पढ़ाने की कोशिश की गई। निकाह पढ़ाने के समय झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे।

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