Jharkhand Protest On Wakf: झारखंड में 15 मिनट के लिए मुस्लिम मोहल्लों में छाया अंधेरा, लोगों ने घरों व दुकानों की लाइट बुझा कर किया प्रदर्शन

Edited By Khushi, Updated: 01 May, 2025 11:08 AM

jharkhand protest on wakf darkness prevailed in muslim localities

Jharkhand Protest On Wakf: भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर बीते बुधवार की रात को वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध में मुस्लिम समाज ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।

Jharkhand Protest On Wakf: भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर बीते बुधवार की रात को वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध में मुस्लिम समाज ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।

मुस्लिम समाज ने अपने घरों को लाइट रखी बंद
रात 9 से 9:15 बजे तक मुस्लिम बहुल इलाकों में घरों, दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की लाइटें स्वेच्छा से बंद रखी गईं। धनबाद शहर के वासेपुर, कबाड़ी पट्टी, पुराना बाज़ार, झरिया उपर कुल्ली, मस्जिद चौक सहित अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम समाज के लोगों ने इस सांकेतिक विरोध में भाग लिया। समाजजनों ने अपने-अपने घरों और दुकानों की लाइटें बुझाकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। यह अभियान रांची सहित झारखंड के दूसरे जिलों में भी चला।

"केंद्र सरकार पुनर्विचार कर अविलंब वक्फ संशोधन कानून-2025 वापस ले"
इस मौके पर आमया संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया वक्फ संशोधन कानून न सिर्फ़ धार्मिक संस्थाओं पर चोट करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों के आत्मनिर्णय, स्वायत्तता की भावना को कुचलता है। उन्होंने कहा कि सरकार जिसे सुधार बता रही है, दरअसल वह अधिकारों पर प्रहार व स्थापित न्यायिक सिद्धांतों को छीनता है। कहा कि संविधान का अनुच्छेद-26 हर व्यक्ति व संस्थानों को अपने धर्म से जुड़ी संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन व संधारण करने का अधिकार देता है, लेकिन नये कानून में समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। संशोधित अधिनियम अनुसार वक्फ बोर्डों में पदाधिकारी सरकार द्वारा चयनित किये जायेंगे, न कि उनका चुनाव होगा। अली ने कहा कि जब सरकार सभी लोगों की नियुक्ति करेगी तो संस्था की स्वायत्तता और स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होगा। सरकार वक्फ एक्ट में लिमिटेशन एक्ट शामिल कर कब्जाधारियों को मालिक बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर और धारा 40 हटाने से मौखिक, सादे कागज और सदियों स्थापित धार्मिक स्थलों को नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार पुनर्विचार कर अविलंब वक्फ संशोधन कानून-2025 वापस ले।

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