बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में हुई सुनवाई, कनीय पदाधिकारी द्वारा शपथ पत्र दायर करने पर HC ने जताई नाराजगी

Edited By Khushi, Updated: 19 Jul, 2024 11:58 AM

hearing in bangladeshi infiltration case hc expressed displeasure

कॉल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का हलफनामा और 6 जिलों का शपथनामा खारिज किया।

रांची: कॉल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का हलफनामा और 6 जिलों का शपथनामा खारिज किया।

6 जिलों के डीसी के द्वारा दाखिल की गई शपथ पत्र के मुताबिक राज्य में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। शपथ पत्र के मुताबिक फर्जी पहचान पत्र के जरिए राज्य में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिये नहीं रह रहे है। किसी भी आदिवासी युवति से बांग्लादेशी घुसपैठी ने शादी नहीं किया है। साथ ही कहा गया कि संथाल परगना में संचालित मदरसा पहले की है, बाद में एक भी मदरसा नहीं बना है। इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और संथाल परगना के 6 जिलों के डीसी  द्वारा दाखिल की गई शपथ पत्र को खारिज कर दिया है।
 
कोर्ट ने कहा कि अदालत को क्यों गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा शपथ पत्र डीसी के द्वारा तैयार नहीं किया गया है, बल्कि कनीय अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया है। वहीं, पिछली 3 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, देवघर समेत 6 जिलों के डीसी को बांग्लादेशी घुसपैठी को चिन्हित कर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस दौरान खंडपीठ जिलों के कनीय पदाधिकारी द्वारा शपथ पत्र दायर करने को लेकर राज्य सरकार से गहरी नाराजगी जताई और कहा कि डीसी से नीचे के अधिकारियों से शपथ पत्र दायर करना उचित नहीं है और इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान निर्देश दिया गया था कि राज्य में मुख्य सचिव सभी डीसी और एसपी के रिपोर्ट को मॉनिटर करेंगे। इस मामले में उपायुक्तों को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। 

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