Edited By Nitika, Updated: 08 Aug, 2020 03:33 PM
झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने और जांच के बाद जल्द रिपोर्ट देने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने और जांच के बाद जल्द रिपोर्ट देने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने इस मामले में एक जनहित याचिका की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए और जांच में तेजी लानी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था करनी होगी ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।
वहीं पीठ ने मामले का विस्तृत आदेश बाद में देने की बात कहते हुए सरकार को 4 सितंबर तक मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।