झारखंड High Court ने रिम्स निदेशक की बर्खास्तगी पर लगाई रोक, राज्य सरकार को दिए ये निर्देश

Edited By Harman, Updated: 29 Apr, 2025 08:54 AM

jharkhand high court stays dismissal of rims director

झारखंड उच्च न्यायालय ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के निदेशक डॉ. राज कुमार की राज्य सरकार द्वारा की गई बर्खास्तगी के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने कुमार को हटाने को ‘कलंकपूर्ण' मानते हुए झारखंड सरकार को इस मामले में जवाब...

Jharkhand News: झारखंड उच्च न्यायालय ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के निदेशक डॉ. राज कुमार की राज्य सरकार द्वारा की गई बर्खास्तगी के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने कुमार को हटाने को ‘कलंकपूर्ण' मानते हुए झारखंड सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कुमार ने अपनी बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 

राज्य सरकार को मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश 

याचिका में कहा गया है कि कुमार को पद से हटाने से पहले मंत्री या स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई ‘कारण बताओ' नोटिस जारी नहीं किया गया। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने दिए थे तत्काल पद से हटाने के निर्देश

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस महीने के प्रारंभ में एक आदेश जारी कर कुमार को रिम्स के निदेशक पद से तत्काल हटाने का निर्देश दिया था। डॉ. शशिबाला सिंह को रिम्स के प्रभारी निदेशक का प्रभार लेने को कहा गया था।


 

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