Edited By Harman, Updated: 10 May, 2025 09:20 AM

झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों में डेमोस्ट्रेटर की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष से कम करने के खिलाफ दायर ब्रजेश कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता सहित अन्य की अलग- याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस...
Jharkhand News: झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों में डेमोस्ट्रेटर की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष से कम करने के खिलाफ दायर ब्रजेश कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता सहित अन्य की अलग- याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।
हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकृत करते हुए कहा कि वर्ष 2011 का सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें एक तिथि दी जानी थी जिस दिन से उसे लागू किया जाना था, वह तिथि कभी घोषित नहीं की गई। इसे देखते हुए कोर्ट ने प्रार्थियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 करने का आदेश दिया।
खंडपीठ ने पूर्व में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था । प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने बताया था कि सरकार ने वर्ष 2011 में एक संकल्प लाते हुए विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी डेमोस्ट्रेटर को गैर शैक्षणिक की श्रेणी में डाल दिया। वर्ष 2011 का सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें एक तिथि दी जानी थी जिस दिन से उसे लागू किया जाना था, वह तिथि कभी घोषित नहीं की गई। उनकी ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि पूर्व में डेमोस्ट्रेटर शिक्षक की श्रेणी में आते थे।