NIA ने भाकपा के विस्फोट करने को लेकर दो लोगों के खिलाफ दाखिल किया आरोपपत्र

Edited By Diksha kanojia, Updated: 27 Jan, 2022 01:26 PM

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एनआईए के अधिकारी ने बताया कि सुखराम रामतई और जैकी पराधी को भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपित किया गया है।

 

रांचीः झारखंड जगुआर के तीन कर्मियों की जान लेने वाले एक विस्फोट को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) को विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति करने के आरोप में एक विशेष अदालत में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने दो लोगों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एनआईए के अधिकारी ने बताया कि सुखराम रामतई और जैकी पराधी को भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। अधिकारी ने बताया कि यह मामला, पिछले साल मार्च में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में लांजी वन हिल इलाके में आईईडी विस्फोट से संबद्ध है।

इस घटना में झारखंड जगुआर के तीन कर्मियों की जान चली गई थी जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक सहायक उप निरीक्षक सहित तीन अन्य घायल हो गए थे। झारखंड जगुआर, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए गठित किया गया एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) है।

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