झारखंड के स्पीकर की बढ़ी मुश्किलें, बाबूलाल के खिलाफ दल-बदल प्रक्रिया मामले में याचिका खारिज

Edited By Diksha kanojia, Updated: 13 Jan, 2021 12:48 PM

petition against babulal in the case change procedure case dismissed

झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ गई है। उच्चतम न्यायालय ने भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल-बदल मामले में स्पीकर की मंगलवार को याचिका खारिज कर दी है।

 

रांचीः झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ गई है। उच्चतम न्यायालय ने भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल-बदल मामले में स्पीकर की मंगलवार को याचिका खारिज कर दी है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला उच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए वह विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने याचिका खारिज करते हुये उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि इस मामले का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘मैं समझ नहीं पा रहा कि इस तरह की रिट याचिका विचार योग्य है भी या नहीं। क्या अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ याचिका उच्च न्यायालय में विचारणीय हो सकती है।''

दूसरी ओर, मरांडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा ने कहा कि यह याचिका बुधववार के लिये उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध है। इस पर पीठ ने सिब्बल से कहा कि वह इस बिन्दु पर उच्च न्यायालय में बहस कर सकते हैं और वहां सारे सवाल उठा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने पिछले साल 17 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत जारी कारण बताओ नोटिस पर 13 जनवरी तक के लिए रोक लगाते हुए अध्यक्ष से कहा था कि इस दौरान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

बाबूलाल मरांडी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में धनवार सीट से जीतने के बाद पिछले साल फरवरी में अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक का भाजपा में विलय कर दिया था। इस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले दो अन्य विधायकों को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और वे दोनों बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
 

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