दरभंगा में हत्या के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 20-20 हजार रूपए अर्थदंड

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Feb, 2023 05:25 PM

2 accused sentenced to life imprisonment in murder case in darbhanga

अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने यहां बताया कि जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के मुसहरी टोला निवासी सुपालो देवी ने अपने गांव के ही मनोज यादव एवं सुरेंद्र यादव पर अपने पुत्र सुबरन सदा की हत्या 27 मार्च 2013 होली के दिन कर देने का आरोप लगाते हुए कमतौल...

दरभंगा: बिहार में दरंभंगा जिले की सत्र अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में 2 लोगों को सश्रम आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रूपए  अर्थदंड की सजा सुनाई है।

2013 में हुई थी युवक की हत्या
अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने यहां बताया कि जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के मुसहरी टोला निवासी सुपालो देवी ने अपने गांव के ही मनोज यादव एवं सुरेंद्र यादव पर अपने पुत्र सुबरन सदा की हत्या 27 मार्च 2013 होली के दिन कर देने का आरोप लगाते हुए कमतौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्त शराब पिलाने के लिए सुबरन को उसके घर से ले गये और उसकी हत्या कर हाथ पैर बांधकर शव को गांव के ही तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद तालाब से शव बरामद किया।    

आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने हत्या के आरोप प्रमाणित हो जाने पर कमतौल थाना क्षेत्र के मुसहरी टोला निवासी मनोज यादव एवं सुरेंद्र यादव को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को एक एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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