करोड़ों रुपयों के घोटाला मामले में मगध विवि के पूर्व वित्तीय परामर्शी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Feb, 2022 11:30 AM

anticipatory bail plea of former financial advisor dismissed

विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत में अभियुक्त की ओर से उनके वकील ने याचिका दाखिल कर अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने दाखिल अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर...

पटनाः बिहार में पटना स्थित सतकर्ता की एक विशेष अदालत ने मगध विश्वविद्यालय (विवि) में कथित रूप से हुए करोड़ों रुपयों के घोटाले के मामले में विश्वविद्यालय के पूर्व वित्तीय परामर्शी ओमप्रकाश की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत में अभियुक्त की ओर से उनके वकील ने याचिका दाखिल कर अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने दाखिल अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि बिहार राज्य सतकर्ता अन्वेषण ब्यूरो की विशेष इकाई मगध विश्वविद्यालय में कॉपी और ई.बुक खरीद के मामले में करोड़ों रुपयों के आरोपों में 16 नवंबर 2021 को मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रही है।

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