कैदियों की रिहाई में बड़ी लापरवाही, बिहार सरकार ने आनंद मोहन के साथ मृत कैदी को भी किया 'रिहा'

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Apr, 2023 10:54 AM

bihar government also released the dead prisoner along with anand mohan

इस खामी को बक्सर जेल के अधीक्षक राजीव कुमार ने तब उजागर किया जब राज्य के कानून विभाग ने 24 अप्रैल को जारी अधिसूचना में जेल के पांच कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया। जेल अधीक्षक ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘रिहा किए जाने वाले कैदियों की सूची में 93...

पटना: बिहार सरकार द्वारा 14 साल कैद की अवधि पूरी कर लेने वाले जिन कैदियों को रिहा किया जाना है, उनमें एक ऐसे कैदी का भी नाम है जिसकी मृत्यु महीनों पहले हो चुकी है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं एक मृत आदमी का नाम सूची में आने के बाद बिहार सरकार और कारा एवं सुधार विभाग की अब किरकिरी हो रही है। 

प्रीतम राय की कई महीनों पहले हो चुकी है मौत
दरअसल, इस खामी को बक्सर जेल के अधीक्षक राजीव कुमार ने तब उजागर किया जब राज्य के कानून विभाग ने 24 अप्रैल को जारी अधिसूचना में जेल के पांच कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया। जेल अधीक्षक ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘रिहा किए जाने वाले कैदियों की सूची में 93 वर्षीय प्रीतम राय का भी नाम है जिनकी मृत्यु पिछले साल नंवबर में ही हो गई थी।''प्रीतम राय 16 जनवरी, 1988 से बक्सर जेल में बंद थे। उन्हें सिमरी थाना के केस संख्या 02/07/76 में सजा हुई थी। वहीं जब रिहा किए जाने वाले कैदियों की खोज हुई तो पता चला कि प्रीतम राय की कई महीनों पहले मौत हो चुकी है।

अधिकारी ने कहा कि एक अन्य कैदी रामाधार राम को भी रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने को नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि रामाधार राम के परिवार को रिहाई आदेश की सूचना दी गई है। उसे जल्द रिहा किया जा सकता है अगर परिवार जुर्माने की राशि संबंधित अदालत में जमा करा दे।

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