Edited By Harman, Updated: 27 Dec, 2025 04:41 PM

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana: बिहार सरकार ने बड़ी पहल करते हुए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिहार में इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले नवविवाहित जोड़ों को 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।...
Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana: बिहार सरकार ने बड़ी पहल करते हुए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिहार में इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले नवविवाहित जोड़ों को 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना के तहत केवल इंटर-कास्ट विवाह पर ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
.बिहार का स्थायी निवासी हो।
.नवविवाहित जोड़ों में से एक पक्ष अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से होना जरूरी है और दूसरा पक्ष सवर्ण या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समाज से होना जरूरी है।
.शादी विशेष विवाह अधिनियम 1954 या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
.यह सहायता पहली शादी पर ही मिलती है।
.लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
.प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।