विधानसभा में बिहार भूमि दाखिल-खारिज संशोधन विधेयक पारित, भूमि संबंधी विवाद होंगे कम

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Dec, 2021 10:49 AM

bihar land filing rejection amendment bill passed in the assembly

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने बुधवार को विधानसभा में भोजनावकाश की कार्यवाही के दौरान बिहार भूमि दाखिल-खारिज संशोधन विधेयक, 2021 की स्वीकृति की मांग करते हुए कहा कि अधिकांश भूमि विवादों का मूल कारण भूखंडों का दाखिल-खारिज नहीं किया जाना...

पटनाः बिहार विधानसभा में बुधवार को भूमि दाखिल-खारिज संशोधन विधेयक, 2021 पारित हो गया, जिससे राज्य में भूमि संबंधी विवादों को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने बुधवार को विधानसभा में भोजनावकाश की कार्यवाही के दौरान बिहार भूमि दाखिल-खारिज संशोधन विधेयक, 2021 की स्वीकृति की मांग करते हुए कहा कि अधिकांश भूमि विवादों का मूल कारण भूखंडों का दाखिल-खारिज नहीं किया जाना है। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज के बाद भी एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्य भूमि का अगला हिस्सा, जो काफी महंगा होता है को बार बार बेचा दिया जाता है, जिससे विवाद शुरू होता है।

राम सूरत राय ने कहा कि इस विधेयक के अधिनियम बनने से एक ही भूखंड को कई बार बेचे जाने के मामले समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि विधेयक के प्रावधान के अनुसार, दाखिल-खारिज कराने के लिए भूखंड के नक्शे की जरूरत होगी। भूखंड और उसका नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से कोई भी देख सकता है कि भूखंड के किस हिस्से का मालिक कौन है।

मंत्री ने एक आकलन के हवाले से बताया कि थानों में पहुंचने वाले भूमि विवाद के 50 से 60 प्रतिशत मामले भूखंडों का दाखिल-खारिज नहीं किए जाना है। उन्होंने कहा कि भूखंडों के साथ-साथ नक्शे में परिवर्तन के नए प्रावधान से भूमि विवाद के मामलों में काफी कमी आएगी। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों से अपने भूखंडों का दाखिल-खारिज कराने की भी अपील की। इसके बाद सदन में बिहार भूमि दाखिल-खारिज संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया गया।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!