दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में 5 आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर, मुख्य साजिशकर्ता फरार

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Dec, 2021 11:57 AM

chargesheet filed against five in darbhanga parcel blast case

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एनआईए ने यह आरोप पत्र भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 468, 471, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निरोधक अधिनियम की धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38, 39, 40 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के...

पटनाः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में पटना स्थित विशेष अदालत में मुख्य साजिशकर्ता को फरार दिखाते हुए पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एनआईए ने यह आरोप पत्र भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 468, 471, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निरोधक अधिनियम की धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 23, 38, 39, 40 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के तहत दायर किया है। आरोपितों में मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तान के लाहौर निवासी आतंकी हाफिज इकबाल उर्फ इकबाल काना, उत्तर प्रदेश के शामली निवासी मोहम्मद नासिर खान उर्फ नासिर मलिक एवं इमरान मलिक तथा उत्तर प्रदेश के कैराना निवासी सलीम अहमद उर्फ हाजी सलीम एवं कफील अहमद शामिल है। आतंकी हाफिज इकबाल उर्फ इकबाल काना को ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए फरार दिखाया गया है।

मामला 17 जून 2021 का है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर सिकंदराबाद-दरभंगा एक्सप्रेस से सात पार्सल उतारे गए थे। इस क्रम में एक पार्सल में विस्फोट हुआ जिससे आग लग गई थी। समस्तीपुर रेल थाना एवं स्थानीय पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही थी। मामले में आतंकी गतिविधियों का पता चलने पर जांच एनआईए को सौंपी गई थी।

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