Edited By Nitika, Updated: 23 Mar, 2023 03:51 PM

बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के आरोपों के मामले में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
पटनाः बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के आरोपों के मामले में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आदि देव ने मामले में सुनवाई के बाद सजा के लिए ठोस सबूतों के अभाव में पप्पू यादव को संदेह का लाभ देकर बरी किए जाने का निर्णय सुनाया है। अभियोजन वह वीडियो रिकॉर्डिंग न्यायालय में प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिसमें उक्त भड़काऊ भाषण था।
पूर्व सांसद यादव के वकील अजय कुमार ने बताया कि मामला बुद्ध कॉलोनी थाना कांड संख्या 195/2016 भारतीय दंड विधान की धारा 153, 504 के तहत दर्ज किया गया था। यादव पर इस मामले में कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना में छात्रों के एक प्रदर्शन में सामूहिक आत्मदाह करने का भड़काऊ एवं उकसाने वाला भाषण दिए जाने का आरोप था।