करोड़ों रुपए के घोटाला मामले में मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति की नियमित जमानत याचिका खारिज

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Apr, 2023 11:59 AM

regular bail plea of former vice chancellor of magadh university rejected

विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत में डॉ. प्रसाद ने एक याचिका दाखिल कर नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की थी। निगरानी की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद...

पटनाः बिहार में पटना स्थित सतकर्ता अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने मगध विश्वविद्यालय में कॉपी और ई.बुक की खरीददारी में कथित रूप से करोड़ों रुपयों के घोटाले मामले में आरोपित पूर्व कुलपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। 

फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं डॉ. प्रसाद 
विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत में डॉ. प्रसाद ने एक याचिका दाखिल कर नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की थी। निगरानी की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने डॉ. प्रसाद को नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने से इंकार कर दिया। डॉ. प्रसाद इस मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद 08 फरवरी 2023 से जेल में बंद है।

गौरतलब है कि निगरानी विभाग की विशेष आर्थिक अपराध इकाई ने 16 नवंबर 2021 को एसवीयू 2/21 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके आधार पर अदालत में विशेष वाद संख्या 48/2021 दर्ज है। जांच के क्रम में विशेष इकाई ने पाया कि मामले के अभियुक्तों ने एक अपराधिक षड्यंत्र कर अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए कॉपी एवं ई. बुक की खरीद के नाम पर दो संस्थानों को करोड़ों रुपया का अवैध भुगतान कर सरकारी राशि का गबन किया था। निगरानी इस मामले में डॉ. प्रसाद समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। 

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