RJD विधायक चंद्रशेखर को बड़ी राहत, सरकारी आदेश के अवहेलना मामले में मिली जमानत

Edited By Nitika, Updated: 20 Jan, 2023 09:47 AM

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सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक चंद्रशेखर ने बिहार पटना की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।

 

पटनाः सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक चंद्रशेखर ने बिहार पटना की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार झा की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही चंदशेखर की ओर से जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। आरोप की धाराएं जमानतीय होने के कारण अदालत ने चंद्रशेखर को 5000 रुपए के एक जमानतदार के साथ उसी राशि का बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया। आरोप के अनुसार, 29 मई 2020 को कोरोना काल में जब केंद्र सरकार के आदेश से देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम लागू था तब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव एवं कई राजद नेता काफिले के रूप में पटना से गोपालगंज गए थे।

वहीं इस मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव तेजप्रताप यादव और चंद्रशेखर समेत 32 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र 29 जनवरी 2022 को दाखिल किया है। तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव और चंद्रशेखर समेत 18 लोग इस मामले में जमानत ले चुके। पुलिस ने इस मामले की प्राथमिकी सचिवालय थाना कांड संख्या 64/2020 के रूप में दर्ज की थी और आरोपपत्र भारतीय दंड विधान की धारा 188, 269 और 270 के तहत दाखिल किया है।

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