नगर निकाय कर्मचारियों के सेवांत लाभ की विसंगतियों को दूर करने की दिशा में हो रही कार्रवाईः मंत्री

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Mar, 2022 05:36 PM

statement of tarkishore prasad

विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के प्रोफ़ेसर संजय कुमार सिंह के एक तारांकित सवाल के जवाब में कहा कि नगरपालिका अधिनियम 2007 में उल्लिखित प्रावधानों की कंडिका-4...

पटनाः बिहार सरकार ने आज कहा कि नगर निकाय कर्मचारियों के वेतन एवं सेवांत लाभ की विसंगतियों को दूर करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के प्रोफ़ेसर संजय कुमार सिंह के एक तारांकित सवाल के जवाब में कहा कि नगरपालिका अधिनियम 2007 में उल्लिखित प्रावधानों की कंडिका-4 में नगरपालिका स्थापना के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी कोटि ‘ग' के पदों के मामलों में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन नगरपालिका प्रशासन निदेशालय होगा तथा संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कंडिका ‘क' में वर्णित प्रावधानों में राज्य के अधिकांश नगर परिषद कार्यालयों में विशेषकर दानापुर नगर परिषद कार्यालय में कोटि ‘ग' के कर्मचारी पिछले 15 से 25 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं। वहीं, वर्तमान नियम के अनुसार ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण तीन वर्षों में किया जाना है।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!