कोर्ट का फैसला- नकली नोट बरामदगी मामले में 1 व्यक्ति को 7 साल की सजा

Edited By Khushi, Updated: 17 Feb, 2023 03:11 PM

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झारखंड में बोकारो जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने बीते गुरुवार को नकली नोट बरामदगी के मामले में एक व्यक्ति को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

बोकारो: झारखंड में बोकारो जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने बीते गुरुवार को नकली नोट बरामदगी के मामले में एक व्यक्ति को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

आरोपियों के पास से की गई नोटों की बरामदगी
न्यायालय सूत्रों ने बताया कि मामले में 25 फरवरी 2022 को एक अन्य आरोपी हरेंद्र कुमार सिंह को भी न्यायालय सजा सुना चुकी है। इस मामले में जगन्नाथ यादव फरार था। विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि आरोपी जगरनाथ यादव के पास से जिले के हरला थाना पुलिस ने 90000 रुपए के नकली नोट बरामद किए थे। सजा काट रहे आरोपी हरेंद्र कुमार सिंह के पास से 45000 रुपए की बरामदगी की गई थी।

वहीं, न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 489 सी में 7 साल और 420 में 7 साल की सजा आरोपी जगन्नाथ यादव को सुनाई है। 

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