विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की सदस्यता रद्द, दल बदल मामले में स्पीकर कोर्ट ने सुनाया फैसला

Edited By Khushi, Updated: 25 Jul, 2024 06:06 PM

membership of mla lobin hembram and jp patel cancelled

दल बदल मामले में जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता खत्म हो गई है। गुरुवार को स्पीकर कोर्ट ने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अपना फैसला सुनाते हुए दोनों विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी है।

रांची: दल बदल मामले में जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता खत्म हो गई है। गुरुवार को स्पीकर कोर्ट ने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अपना फैसला सुनाते हुए दोनों विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव में जहां लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा तो वहीं जेपी पटेल ने भाजपा से त्यागपत्र देकर कांग्रेस जॉइन कर हजारीबाग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसे लेकर जेएमएम और भाजपा ने सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा न्यायाधिकरण में मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।

संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत वाद संख्या 01/2024, 02/2024 मामले में कार्यवाही हुई जिसमें दोनों की विधायकी चली गयी। वहीं, लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम से बोरियों से विधायक थे जबकि जेपी पटेल मांडू से भाजपा के विधायक थे।
 

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!