रांची CBI कोर्ट का बड़ा फैसलाः चारा घोटाला के एक और मामले में लालू यादव दोषी करार, 24 अभ‍ियुक्‍त बरी

Edited By Diksha kanojia, Updated: 15 Feb, 2022 01:20 PM

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बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची की सीबीआई अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। कोर्ट ने डोरंडा कोषागार निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिया है। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी भी कर दिया है।

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची की सीबीआई अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। कोर्ट ने डोरंडा कोषागार निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिया है। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी भी कर दिया है।
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रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने मंगलवार को लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है। सीबीआई की अदालत ने लालू समेत मामले से जुड़े 99 अभियुक्तों सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। डोरंडा कोषागार से हुई अवैध नकिासी के मामले में शुरू में कुल 170 आरोपति थे, इनमें 55 आरोपितों की मौत हो चुकी है। फिलहाल ट्रायल में 99 लोग शामिल हैं।
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इनमें को 24 को साक्ष्य व गवाह के अभाव में बरी करार दिया गया है तथा अदालत ने कुल 75 लोगों को दोषी करार दिया है। डोरंडा कोषागार मामले की जांच में सीबीआई को 25 वर्ष लगे। इस मामले में सीबीआइ की ओर से 7 जून 2003 को पूरक चाटर्शीट अदालत में दाखलि कयिा गया था। इस मामले में 26 सितंबर 2005 को आरोप तय हुआ था।
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जानिए किसको मिली कितनी सजा व जुर्माना

 

  • मो तुहिद को 3 साल की सजा व 2 लाख जुर्माना
  • स्याम नंदन सिंह को 3 साल की सजा व 75 हजार जुर्माना
  • अशोक यादव को 10 हजार 40 हजार तीन साल
  • नन्द किशोर प्रसाद को 3 साल की सजा व 50 हजार जुर्माना
  • अभय सिंह को 3 साल की सजा व 3 लाख जुर्माना
  • सन्दीप मल्लिक को 3 साल की सजा व 1 लाख जुर्माना
  • सरस्वती चंद्र को 2 लाख जुर्माना
  • सुइल सिंह को 2 लाख जुर्माना
  • सुशील सिंह को 3 साल की सजा व 2 लाख जुर्माना
  • राकेश गांधी को 3 साल की सजा व 50 हजार जुर्माना
  • शरद कुमार को 2 लाख जुर्माना
  • नयन रंजन को 3 साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना
  • सुलेखा देवी को 2 लाख जुर्माना
  • मैदन मोहन पाठक को 75 हजार जुर्माना
  • बाल किशन शर्मा को 3 साल की सजा
  • संजय कुमार को 30 हजार जुर्माना
  • रविन्द्र प्रसाद को 50 हजार जुर्माना
  • राजन मेहता को 1 साल की सजा व 50 लाख जुर्माना
  • ध्रुव भगत 3 साल की सजा व 75 हजार जुर्माना
  • जगदीश शमर 3 साल की सजा व 3 लाख जुर्माना
  • जी एन शर्मा को 3 साल की सजा व 2 लाख जुर्माना
  • जितेंद्र कुमार को 3 साल साल की सजा व 2 लाख जुर्माना
  • सुरेंद्र कुमार को साल की सजा व 2 लाख जुर्माना
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