नालंदा विश्वविद्यालय के पास तालाब से गाद निकालने के दौरान मिली 1200 साल पुरानी मूर्तियां

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Feb, 2023 04:27 PM

1200 years old sculptures found in nalanda

पटना से लगभग 88 किलोमीटर दूर यह स्थान एक विश्व धरोहर स्थल है। हालांकि, न तो एएसआई और न ही प्रशासन ने मूर्तियों की विस्तृत जानकारी दी है। एएसआई, पटना सर्कल की अधीक्षण पुरातत्वविद् गौतमी भट्टाचार्य ने बताया कि ऐसी खबरें हैं कि जब क्षेत्र में रहने वाले...

पटना: प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास एक तालाब से गाद निकालने के दौरान करीब 1200 साल पुरानी पत्थर की दो मूर्तियां मिली हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जल और पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए बिहार सरकार की ‘जल-जीवन-हरियाली' परियोजना के तहत इस सप्ताह की शुरुआत में प्राचीन नालंदा महावीर के पास सरलीचक गांव के तारसिंह तालाब से गाद निकालने के दौरान ये मूर्तियां मिलीं। 

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एएसआई ने नहीं दी विस्तृत जानकारी
पटना से लगभग 88 किलोमीटर दूर यह स्थान एक विश्व धरोहर स्थल है। हालांकि, न तो एएसआई और न ही प्रशासन ने मूर्तियों की विस्तृत जानकारी दी है। एएसआई, पटना सर्कल की अधीक्षण पुरातत्वविद् गौतमी भट्टाचार्य ने बताया कि ऐसी खबरें हैं कि जब क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को मूर्तियों की खोज के बारे में पता चला, तो उन्होंने इन्हें रखने के लिए एक मंदिर बनाने की योजना बनानी शुरू कर दी। हालांकि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या प्रशासन द्वारा दोनों मूर्तियों का विवरण नहीं दिया गया था पर उन्होंने कहा, ‘‘वहां तैनात हमारे अधिकारियों को इसके बारे में पता चला और उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी है।'' भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘हम उन्हें नालंदा संग्रहालय में प्रदर्शित करना चाहते हैं। मैंने राज्य सरकार से भारतीय ट्रेजर ट्रोव अधिनियम, 1878 के प्रावधानों के अनुसार इन मूर्तियों को तुरंत सौंपने का अनुरोध किया है।''

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जिला प्रशासन के संरक्षण में जमा किया जाए खजाना: अधिकारी
अधिकारी ने कहा, ‘‘यह देखा गया है कि सतह के नीचे पाए जाने वाले किसी भी पुरावशेष को आमतौर पर स्थानीय लोगों द्वारा पास के मंदिर या अन्य धार्मिक स्थलों पर ले जाया जाता है। लेकिन जब भी कोई पुरावशेष या कलाकृतियां 10 रुपए के मूल्य से अधिक पाई जाती हैं, तो भारतीय खजाना निधि अधिनियम, 1878 के अनुसार उन्हें खोजने वाले द्वारा निकटतम सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से संबंधित जिले के कलेक्टर के पास खजाना हासिल करने की शक्ति है।'' भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘मैंने पहले ही राज्य सरकार को पत्र लिखा है और संबंधित अधिकारियों से अधिनियम के प्रावधानों के बारे में सभी जिलाधिकारियों को अवगत कराने का अनुरोध किया है, ताकि खजाने को जिला प्रशासन के संरक्षण में जमा किया जा सके।''

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