5 पुलिसकर्मियों को हवालात में बंद रखने का मामलाः अनुसूचित जाति आयोग ने गृह विभाग से 21 दिनों में मांगी रिपोर्ट

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Oct, 2022 01:16 PM

case of keeping 5 policemen in lock up

दरअसल, नवादा जिले के टाउन थाना में पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ने 5 पुलिसकर्मियों को 2 घंटे के लिए हवालात में बंद कर दिया था। इस मामले में आरोप पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव मंगला पर लगा था। इन्हीं के खिलाफ जांच और एफआईआर दर्ज होनी थी पर अब तक कुछ नहीं हुआ। इस...

नवादाः बिहार के नवादा जिले में बिहार पुलिस संघ के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 5 पुलिसवालों को 2 घंटे तक हवालात में रखे जाने की मामले में अब तक कोई भी ठोस जांच नहीं हो पाई है। एडीजी मुख्यालय में बार-बार सवाल पूछे जा रहे है पर इसका कोई भी जबाब दे पाते है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गृह विभाग को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में पूरे मामले की वर्तमान स्थिति पूछी गई है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गृह विभाग को लिखा पत्र
दरअसल, नवादा जिले के टाउन थाना में पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ने 5 पुलिसकर्मियों को 2 घंटे के लिए हवालात में बंद कर दिया था। इस मामले में आरोप पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव मंगला पर लगा था। इन्हीं के खिलाफ जांच और एफआईआर दर्ज होनी थी पर अब तक कुछ नहीं हुआ। इस मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गृह विभाग को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में पूरे मामले की वर्तमान जानकारी पूछी गई है कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? अगर मामले में कोई कार्रवाई हुई है तो इसकी रिपोर्ट 21 दिनों के अंदर पेश कराने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय ने मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है।

गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक से मांगी जानकारी
वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बीते 26 सितंबर को गृह विभाग को पत्र लिखा था। गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा और उनसे मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी इसकी जानकारी देने को कहा गया है।

जानिए पूरा मामला
बता दें कि नवादा जिले के टाउन थाना में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 5 पुलिसवालों को 2 घंटे तक हवालात में रखा गया था। घटना उस समय हुई, जब पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला 3 सहायक उप निरीक्षकों और 2 उप निरीक्षकों के प्रदर्शन से असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को हवालात में बंद कर दिया। इसके बाद इस मामले में न्यायिक मांग की गई पर न तो कोई जांच हुई है और न ही कोई रिपोर्ट आई है। इस आदेश को जारी करने वाले एडीजी अनिल किशोर यादव का विभाग बदल दिया गया।

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