आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के मामले में 2 माओवादियों के खिलाफ आरोप तय

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Nov, 2022 10:47 AM

charges framed against two maoists

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने मामले में आरोपित कथित माओवादी विजय आर्य और उमेश चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड विधान और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में आरोपों का गठन किया है। अदालत ने अभियोजन को अपने साक्षी पेश...

पटनाः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के एक मामले में दो कथित माओवादियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया।

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने मामले में आरोपित कथित माओवादी विजय आर्य और उमेश चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड विधान और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में आरोपों का गठन किया है। अदालत ने अभियोजन को अपने साक्षी पेश करने के लिए मामले में 07 दिसंबर 2022 की अगली तिथि निश्चित की है।

गौरतलब है कि रोहतास जिले में 12 अप्रैल 2022 को रोहतास थाना कांड संख्या 123/2022 दर्ज किया गया था। मामले की प्राथमिकी में अनिल यादव समेत पांच नामजद अभियुक्तों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने, माओवादी संगठन के लिए निधि इकट्ठा करने और पुलिस के खिलाफ गुप्त सूचनाएं इकत्र करने का आरोप है।

प्राथमिकी के अनुसार, 12 अप्रैल 2022 को रोहतास जिले के समूहता गांव में छापेमारी की गई थी जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था और मोबाइल सिम एवं नकद समेत अन्य सामान बरामद किए गए थे। बाद में मामले में आतंकवादी गतिविधियों का पता चलने पर एनआईए ने उपरोक्त प्राथमिकी के आधार पर अपनी प्राथमिकी आरसी 19/2022 26 अप्रैल 2022 को दर्ज कर जांच शुरू की थी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!