हाईकोर्ट का निर्देश- कोरोना काल में हुई मौतों के आंकड़ों को 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक करे सरकार

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Jun, 2021 12:07 PM

direction of patna high court

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जन्म-मृत्यु से संबंधित आंकड़ों के बारे में जानना नागरिकों का मौलिक अधिकार है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना काल में हुई...

पटनाः पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को कोरोना काल में हुई मृत्यु के आंकड़ों को सार्वजनिक करने तथा सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को 24 घंटे के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में हुई मौत की सूचना देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को जानना जनता का मौलिक अधिकार है।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जन्म-मृत्यु से संबंधित आंकड़ों के बारे में जानना नागरिकों का मौलिक अधिकार है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना काल में हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़ों को सरकार सार्वजनिक करने की इच्छुक नहीं है।

न्यायाधीशों ने जन्म और मृत्यु से संबंधित डिजिटल पोटर्ल को नियमित रूप से अपडेट नहीं किए जाने को लेकर भी राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर की और सरकार को इसे नियमित रूप से अपडेट करने का निर्देश देते हुए कहा कि आज के दौर में जब केंद्र एवं राज्य सरकार डिजिटल इंडिया को प्रमुख कार्यक्रम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो सरकार का कर्तव्य है कि राज्य की दस करोड़ से अधिक जनता को डिजिटल प्लेटफार्म पर कोरोना काल में हुई लोगों की मौत की सही संख्या उजागर करे।

न्यायाधीशों ने कहा कि यह इसलिए भी जरूरी है कि मृतक के स्वजनों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि राज्य के मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव या विकास आयुक्त संबंधित अधिकारियों के साथ तुरंत बैठक कर यह तय करें कि किस तरह से अदालत के इस आदेश को लागू किया जाएगा।

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