Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Mar, 2023 06:38 PM

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक बयान दिया था। इस बयान में राहुल ने ये कहा था कि सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है? इस बयान से मोदी सरनेम वाले लोग काफी आहत हुए थे। इसी बयान को...
पटनाः बिहार में पटना की एक अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को समन भेजा है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 12 अप्रैल को हाजिर होने के लिए कहा है। दरअसल, यह मामला भी मोदी सरनेम विवाद से ही जुड़ा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एमपी-एमएलए कोर्ट में 2019 में मामला दर्ज करवाया था। सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सारे मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर पूरे समुदाय का अपमान किया हैं।
क्या है मामला?
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक बयान दिया था। इस बयान में राहुल ने ये कहा था कि सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है? इस बयान से मोदी सरनेम वाले लोग काफी आहत हुए थे। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि केस दर्ज किया गया था। वहीं मोदी सरनेम विवाद को लेकर सूरत की कोर्ट में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है।
राहुल गांधी को न्यायालय द्वारा जेल जाने की मिलनी चाहिए सजाः मोदी
वहीं राहुल गांधी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उन्हें पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में 12 अप्रैल को हाजिर होने के लिए कहा है। कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। सुशील मोदी के अनुसार, राहुल गांधी को न्यायालय द्वारा जेल जाने की सजा मिलनी चाहिए।