सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Nov, 2022 10:37 AM

petition filed against appointment of bihar chief minister dismissed

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिका में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) के महागठबंधन में जाने को बिहार के मतदाताओं के साथ ‘धोखाधड़ी' घोषित करने की मांग की...

नई दिल्ली/पटनाः उच्चतम न्यायालय ने इस साल अगस्त में जद (यू) के महागठबंधन में शामिल होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दल-बदल निरोधक कानून के तहत कुछ शर्तों के साथ चुनाव बाद गठबंधन मान्य है।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिका में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) के महागठबंधन में जाने को बिहार के मतदाताओं के साथ ‘धोखाधड़ी' घोषित करने की मांग की गई थी। महागठबंधन में जद-यू, राजद, कांग्रेस, वाम दलों के अलावा अन्य दल भी शामिल हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए दावा किया गया कि उनकी इस पद पर नियुक्ति संविधान के कुछ प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन है।

पीठ ने सात नवंबर को दिए गए अपने फैसले में कहा, ‘‘हालांकि, यह गौर करने की आवश्यकता है कि दलबदल विरोधी कानून और यहां तक कि 10 वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत, कुछ शर्तों के अधीन चुनाव बाद गठबंधन की अनुमति है।'' अदालत ने कहा कि मौजूदा रिट याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

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