जाली नोटों की तस्करी मामले में दोषी को कठोर कारावास की सजा, 30 हजार रुपए का जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Sep, 2023 10:34 AM

rigorous prison sentence for culprit in fake currency smuggling case

एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिजीत सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद मोतिहारी के मुन्ना सिंह को भारतीय दंड विधान और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2015 का है। घटना पूर्वी चंपारण...

पटना: विदेश से जाली नोटों की तस्करी के एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की बिहार में पटना स्थित विशेष अदालत ने एक दोषी को 10 वर्षों के कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिजीत सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद मोतिहारी के मुन्ना सिंह को भारतीय दंड विधान और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2015 का है। घटना पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र की है। राजस्व आसूचना निदेशालय मुजफ्फरपुर शाखा के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को 594000 रुपए के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने इस मामले में आरसी 15/2015 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की जांच के दौरान मुन्ना सिंह की सहभागिता इस मामले में पाए जाने के बाद एनआईए ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!