Edited By Ramanjot, Updated: 02 May, 2025 10:09 AM

बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में वर्ष 2008 में नियुक्त किए गए 30 प्रखंड शिक्षकों की बहाली को राज्य अपीलीय प्राधिकार, पटना ने अवैध घोषित कर दिया है।
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में वर्ष 2008 में नियुक्त किए गए 30 प्रखंड शिक्षकों की बहाली को राज्य अपीलीय प्राधिकार, पटना ने अवैध घोषित कर दिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बथनाहा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी 30 शिक्षकों की नियुक्ति को उनकी नियुक्ति तिथि से ही शून्य मानते हुए 15 दिनों के अंदर सेवा समाप्ति का अनुपालन प्रतिवेदन स्थापना शाखा में प्रस्तुत किया जाए।
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई राज्य अपीलीय प्राधिकार के ताजा निर्णय के आलोक में की गई है। वर्ष 2008 में स्थानीय स्तर पर रिक्त पदों पर प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा की गई इन नियुक्तियों को लेकर शुरू से ही विवाद था। मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने नियुक्तियों की वैधता को चुनौती देते हुए राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील दाखिल की थी।
मामले की समीक्षा के बाद अपीलीय प्राधिकार ने स्पष्ट किया कि नियोजन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई है। इसके चलते इन नियुक्तियों को अमान्य करार दिया गया। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि नियुक्तियों को "शून्य" मानते हुए इन शिक्षकों को अब तक भुगतान किया गया वेतन भी अवैध माना जाएगा, जिससे भविष्य में वेतन या सेवा से संबंधित कोई दावा मान्य नहीं होगा।
सूची में जिन शिक्षकों के नाम शामिल हैं, उनमें शंभू दास, राम ईश्वर कुमार, अमित कुमार, मंसूर अंसारी, श्याम कुमार समेत कुल 30 लोग शामिल हैं।