बक्सरः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा, हजारों रुपए जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Sep, 2022 12:59 PM

two convicts sentenced to 20 years in the case of raping a minor

अदालत ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के दोनों दोषियों को 20 वर्षों के कठोर कारावास तथा 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा वहीं, साजिश रचने के आरोप में महिला को एक वर्ष की सजा सुनाई है।

बक्सरः बिहार में बक्सर जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात मामले में आरोपितों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के दोनों दोषियों को 20 वर्षों के कठोर कारावास तथा 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा वहीं, साजिश रचने के आरोप में महिला को एक वर्ष की सजा सुनाई है।

मामले में विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के सखुआना गांव निवासी संजय राम, राकेश राम एवं संगीता देवी के खिलाफ 9 जून 2021 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें यह बताया गया था कि महिला संगीता देवी ने एक नाबालिग बच्ची को अपने घर बुलाकर एक कमरे में बंद कर दिया जहां उसके साथ सखुआना गांव निवासी संजय राम और राकेश राम ने दुष्कर्म किया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात पुलिस ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। 

पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश
इसके अतिरिक्त साक्ष्यों और गवाहों के बयान आदि सुनने के बाद न्यायालय इस फैसले पर पहुंची कि आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही महिला संगीता देवी पर साजिश रचने का आरोप सही पाया गया। मामले में बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी न्यायालय ने सुनाया है। नियमानुसार उसे यह मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

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