पटना के बहुचर्चित उर्वशी सेल्स बम कांड में दो थानेदार अदालत में तलब, सात आराेपी फरार

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Nov, 2022 12:03 PM

two shos summoned in the famous urvashi sales bomb case

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (20) मनीष द्विवेदी की अदालत में वर्ष 1996 की घटना को लेकर लंबित इस मामले में सात आरोपितों के खिलाफ लगातार अदालती विपत्र उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दोनों थानेदारों को भेजी जाती रही है।

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में वर्ष 1996 के बहुचर्चित उर्वशी सेल्स बम कांड में अदालती आदेश की अवहेलना के मामले में एक सत्र अदालत ने पटना जिले के मसौढ़ी और नालंदा जिले के कराएपरशुराय के थानेदारों को मुकदमे की अगली तिथि पर सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (20) मनीष द्विवेदी की अदालत में वर्ष 1996 की घटना को लेकर लंबित इस मामले में सात आरोपितों के खिलाफ लगातार अदालती विपत्र उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दोनों थानेदारों को भेजी जाती रही है। लगातार अदालती आदेश और गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद दोनों थानेदारों ने न तो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और न ही कोई कारण अदालत को बताया जबकि पत्र द्वारा पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को भी इस संबंध में सूचित किया जाता रहा है। इसी कारण से अदालत ने दोनों थानेदारों को मामले में निश्चित अगली तिथि 19 दिसंबर 2022 को सशरीर उपस्थित रहने और कैफियत बयान करने का आदेश देते हुए कारण पृचछा नोटिस जारी किया है, जिसकी प्रति नालंदा और पटना के पुलिस अधीक्षक को भी दी गई है।

गौरतलब है कि वर्ष 1996 में पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक की मशहूर दुकान उर्वशी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर अपराधियों ने बमबाजी की थी। इस घटना में प्रतिष्ठान का मालिक, सेल्समैन और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले की प्राथमिकी कंकड़बाग थाना कांड संख्या 398/1996 भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 307, 324, 333 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन, चार एवं पांच के तहत दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें मसौढ़ी और कराएपरशुराय थाना क्षेत्र के अभियुक्त शामिल थे। मामला सुनवाई के लिए वर्ष 1999 में सत्र न्यायालय को सुपुर्द हुआ। सुनवाई के दौरान मसौढ़ी थाना के चार अभियुक्त और कराएपरशुराय थाना के तीन अभियुक्त फरार हो गए जबकि एक अभियुक्त अभी अदालत में उपस्थित है।

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