Edited By Diksha kanojia, Updated: 04 Aug, 2021 04:08 PM
एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि सोमा सरदार, अतुल महतो, राम प्रसाद मरडी, प्रभात मुंडा, गुलशन सिंह मुंडा, रवि और डॉक्टर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूए (पी) कानून की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामला झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के कुकरू...
रांचीः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने जून 2019 में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) कैडरों द्वारा पुलिस पर हमले को लेकर सात लोगों के खिलाफ एक विशेष अदालत के समक्ष तीसरा पूरक आरोप पत्र मंगलवार को दायर किया। इस हमले में पांच पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी।
एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि सोमा सरदार, अतुल महतो, राम प्रसाद मरडी, प्रभात मुंडा, गुलशन सिंह मुंडा, रवि और डॉक्टर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूए (पी) कानून की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामला झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के कुकरू हाट में 14 जून 2019 को भाकपा (माओवादी) के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस गश्ती दल पर जानलेवा हमले से संबंधित है, जिसमें पांच जवानों की मौत हो गई थी और उनका हथियार और गोला-बारूद लूट लिया गया था। झारखंड पुलिस ने कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दो आरोप पत्र दायर किए हैं।
एनआईए ने पिछले साल दिसंबर में जांच अपने हाथ में ली थी और अप्रैल में भाकपा (माओवादी) के वरिष्ठ कमांडरों सहित 18 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। एनआईए के अधिकारी के मुताबिक, सरदार ने उस साजिश को रचने में अहम भूमिका निभाई थी जिसके तहत पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था, साथ में वह साजो सामान प्रदान करने और प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) के लिए धन जुटाने में भी शामिल था।