Edited By Khushi, Updated: 21 Jan, 2026 10:47 AM

Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय ने बीते मंगलवार को गुमला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया क्योंकि पुलिस 2018 में लापता छह वर्षीय बच्ची का पता लगाने में असमर्थ रही है।
Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय ने बीते मंगलवार को गुमला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया क्योंकि पुलिस 2018 में लापता छह वर्षीय बच्ची का पता लगाने में असमर्थ रही है।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की पीठ ने लड़की की मां द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। बच्ची को पेश करने के लिए मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। सरकार ने इससे पहले अदालत को सूचित किया था कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।
सरकारी वकील ने बताया कि एसआईटी बच्ची का पता लगाने के लिए अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर जांच कर रही है। बच्ची सितंबर 2018 में अपने घर से लापता हो गई थी। मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन बच्ची का पता नहीं चल सका। उन्होंने सितंबर 2025 में उच्च न्यायालय का रुख किया और आशंका जताई कि उनकी बेटी मानव तस्करी का शिकार हो सकती है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को फिर से होगी।