बिहार के जमीन मालिक सावधान! 31 मार्च तक नहीं भरा भू-लगान तो हो सकती है कार्रवाई

Edited By Ramanjot, Updated: 15 Mar, 2025 10:10 AM

if land tax is not paid by 31st march then action can be taken

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी भूस्वामियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यह सूचना उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जिन्होंने अब तक अपनी जमीन का भू-लगान जमा नहीं किया है।

पटना:बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी भूस्वामियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यह सूचना उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जिन्होंने अब तक अपनी जमीन का भू-लगान जमा नहीं किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2025 तक भू-लगान नहीं भरने वाले जमीन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जमीन की नीलामी तक की नौबत आ सकती है।

ऑनलाइन भरें भू-लगान, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शुक्रवार (14 मार्च 2025) को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, "मार्च का महीना आ गया! क्या आपने भू-लगान का भुगतान किया? अगर नहीं, तो आज ही ऑनलाइन भुगतान कर अपनी जमीन की मिल्कियत पक्की करें।"

मार्च का महीना आ गया! क्या आपने भू-लगान का भुगतान किया? अगर नहीं, तो आज ही ऑनलाइन भुगतान कर अपनी जमीन की मिल्कियत पक्की करें। @NitishKumar @sanjay_saraogi@DipakkrIAS@IPRDBihar #BiharRevenueLandReformsDept #biharbhumi #land #LandSurveys pic.twitter.com/IkWhnlVYyY

— Revenue and Land Reforms Department (@BiharRevenue) March 14, 2025

सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2025 तक भू-लगान जमा नहीं करने वाले भू-स्वामियों पर नीलामी की कार्रवाई हो सकती है। पहले चरण में बकायेदारों को नीलाम पत्र वाद जारी किया जाएगा, और यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो उनकी जमीन की नीलामी तक हो सकती है।

घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन भुगतान

भू-राजस्व जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है, जिससे किसान और जमीन मालिक बिना किसी परेशानी के अपने घर से ही भुगतान कर सकते हैं।

ऑनलाइन भुगतान करने के लिए:

  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं।
  • जिला, अंचल, हल्का और मौजा जैसी जानकारी भरें।
  • जमाबंदी नंबर, खेसरा नंबर या रैयत के नाम से अपनी जमीन की बकाया राशि देखें।
  • नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए आसानी से भुगतान करें।
  • भुगतान के बाद ट्रांजेक्शन आईडी सुरक्षित रखें।

समय पर लगान भरें, नहीं तो होगी कार्रवाई

बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि भू-स्वामियों को समय पर भूमि लगान का भुगतान करना होगा। यदि तय समय सीमा के भीतर बकाया भू-लगान नहीं जमा किया गया, तो सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी, जिसमें सबसे गंभीर स्थिति में जमीन की नीलामी भी शामिल है।


 

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