दरभंगा में अदालत ने आपराधिक मामलों में दो लोगों को सुनाई 3 वर्ष की सजा

Edited By Diksha kanojia, Updated: 06 Apr, 2022 05:58 PM

court in darbhanga sentenced two people to 3 years in criminal cases

जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने एक आपराधिक मामले में जाले थाना क्षेत्र के मुरैठा गांव निवासी राजू झा एवं राकेश झा को भारतीय दंड विधान की धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

दरभंगाः बिहार में दरभंगा जिले की एक सत्र अदालत ने बुधवार को एक आपराधिक मामले में दो लोगों को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने एक आपराधिक मामले में जाले थाना क्षेत्र के मुरैठा गांव निवासी राजू झा एवं राकेश झा को भारतीय दंड विधान की धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उक्त सजा सत्रवाद संख्या 170/2015 में सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक विष्णुकांत चौधरी एवं रेणु कुमारी ने बताया कि जाले थाना क्षेत्र के मुरैठा गांव निवासी ब्रजेश कुमार झा ने 13 मार्च 2014 को जाले थाना में राजू झा, राकेश झा एवं अन्य के विरुद्ध कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी संख्या- 23/2014 दर्ज कराई थी।

अनुसंधानकर्ता ने मामले में जांच के बाद आरोप पत्र समर्पित किया। एक अगस्त 2016 को आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आरोप का गठन किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मुद्दालह राजू झा एवं राकेश झा को भारतीय दंड विधान की धारा 325 के तहत दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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