Edited By Ramanjot, Updated: 13 Sep, 2021 06:10 PM
मामले के संबंध में अपर लोक अभियोजक (एपीपी) रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना के शिवनाथपुर गांव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ( सीपीएम) नेता ललन सिंह पर वर्ष 2000 में हुए जानलेवा हमले की घटना की सुनवाई करते हुए अदालत...
समस्तीपुरः बिहार में समस्तीपुर जिले की एक सत्र अदालत ने करीब दो दशक पूर्व हुए एक आपराधिक मामले में सोमवार को सत्तारूढ़ जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के पूर्व विधायक राम बालक सिंह एवं उनके भाई लालबाबू सिंह को पांच साल की सजा सुनाई। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव कुमार झा ने मामले में सुनवाई के बाद जदयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह एवं उनके भाई लालबाबू सिंह को पांच साल की सजा सुनाई। इसके बाद दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले के संबंध में अपर लोक अभियोजक (एपीपी) रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना के शिवनाथपुर गांव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ( सीपीएम) नेता ललन सिंह पर वर्ष 2000 में हुए जानलेवा हमले की घटना की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी जदयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 324 एवं 27 आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं मे दोषी करार दिया। अदालत ने जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह एवं उनके भाई लालबाबू सिंह को भादवि की धारा-324 मे 3 वर्ष और 27 आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा दी है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
इस मामले में सीपीएम नेता ललन सिंह ने समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना मे कांड संख्या-62/2000 दर्ज कराया था जिसमे जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को आरोपित किया गया था। गौरतलब है कि अदालत ने मामले में 10 सितंबर को आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।