रिश्वत मामले में आयकर कर्मी समेत दो को कठोर सजा, 20 वर्ष बाद आया फैसला

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Aug, 2023 10:18 AM

in bribery case two including income tax personnel were severely punished

विशेष अदालत के न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद आयकर विभाग की बिहार शरीफ शाखा के तत्कालीन कर सहायक सुमन कांत झा और उसके बिचौलिए नवीन कुमार वर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई...

पटना: बिहार में पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने 20 वर्ष पुराने रिश्वत के एक मामले में आयकर विभाग के कर्मी और उसके बिचौलिए को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी किया।

विशेष अदालत के न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद आयकर विभाग की बिहार शरीफ शाखा के तत्कालीन कर सहायक सुमन कांत झा और उसके बिचौलिए नवीन कुमार वर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने सुमन कांत झा को 7500 रुपए जबकि उसके बिचौलिए वर्मा को 5000 रुपए का जुर्माना किया है।

मामला वर्ष 2003 का था। आरोप के अनुसार, सीबीआई ने एक आयकर दाता के रिफंड की 7500 रुपए की राशि निर्गत करने के एवज में 1100 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक आशीष जायसवाल ने बताया कि अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए न्यायालय में 12 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाह पेश किए गए थे। 

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