Edited By Ramanjot, Updated: 21 Apr, 2023 12:37 PM

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने संबंधी एक वकील के प्रतिवेदन का संज्ञान लिया। वकील ने पीठ से कहा कि जाति आधारित जनगणना 15 अप्रैल को शुरू हुई थी और यह 15 मई को पूरी होनी...
नई दिल्ली/पटनाः उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जाति के आधार पर जनगणना कराने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर एक नई याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने संबंधी एक वकील के प्रतिवेदन का संज्ञान लिया। वकील ने पीठ से कहा कि जाति आधारित जनगणना 15 अप्रैल को शुरू हुई थी और यह 15 मई को पूरी होनी है। पीठ ने कहा कि वह मामले पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जातिगत जनगणना कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई से 20 जनवरी को इनकार कर दिया था। उसने यह कहते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया था कि इनमें कोई दम नहीं है। बहरहाल, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी कि वे संबंधित उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।