Edited By Ramanjot, Updated: 28 Jul, 2022 02:21 PM

पटना उच्च न्यायालय के प्रभारी महानिबंधक के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 280ए और काला धन अप्रकटित आय एवं आस्ती) तथा कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 84 के मामलों की सुनवाई के लिए पटना स्थित आर्थिक अपराध की विशेष अदालत को...
पटनाः बिहार में पटना स्थित आर्थिक अपराध की विशेष अदालत को काला धन (अप्रकटित विदेशी आय एवं आस्ति) के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के रूप में अधिसूचित किया गया है।
पटना उच्च न्यायालय के प्रभारी महानिबंधक के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 280ए और काला धन अप्रकटित आय एवं आस्ती) तथा कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 84 के मामलों की सुनवाई के लिए पटना स्थित आर्थिक अपराध की विशेष अदालत को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के आलोक में विशेष न्यायालय के रूप में अभीहित किया गया है। वर्तमान में पटना के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम आदि देव की विशेष अदालत आर्थिक अपराध की विशेष अदालत के रूप में कार्य कर रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना (गजट) के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से पटना की आर्थिक अपराध की विशेष अदालत को विशेष न्यायालय के रूप में अभीहित किया गया है। पटना उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त के पत्र एवं केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के आलोक में अपना उपरोक्त पत्र जारी किया है।