Edited By Ramanjot, Updated: 28 Jun, 2024 12:35 PM
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है। पीड़ित सूचिका के अधिवक्ता उदय लाल देव और सरोज कुमार सिन्हा ने बताया कि 12 मार्च 2021 को पांच बजे पूर्वाहन में अभियुक्त ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया...
दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में एक युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरभंगा जिला न्यायमंडल के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में बहेड़ी थाना क्षेत्र के शिवराम गांव निवासी राजीव कुमार साहू को 20 वर्षों का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है। पीड़ित सूचिका के अधिवक्ता उदय लाल देव और सरोज कुमार सिन्हा ने बताया कि 12 मार्च 2021 को पांच बजे पूर्वाहन में अभियुक्त ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। मामले को लेकर बहेड़ी थाना में कांड सं. 60/21 दर्ज की गई थी। अदालत में मुकदमा का विचारण जीआर सं. 23/21 के तहत चल रही थी। विचारण के दौरान न्यायालय में 13 गवाहों की गवाही कराई गई। अदालत ने गुरुवार को मामले की सूनवाई पूरी कर सजा सुनाई है। दोषी राजीव घटना पश्चात से ही जेल में है।
न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार ने दुष्कर्मी बहेड़ी थाना क्षेत्र के शिवराम गांव निवासी राजीव कुमार साहू को भादवि की धारा 376 एबी में बीस वर्षों का कठोर कारावास एवं पॉक्सो एक्ट में भी 20 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 8 लाख रुपए के आर्थिक मदद करने का भी आदेश पारित किया है। यह प्रतिकर राशि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से भुगतान की जानी है।