दहेज की बली चढ़ी पीड़िता को मिला इंसाफ, आरोपी पति को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा

Edited By Diksha kanojia, Updated: 07 Jun, 2023 11:52 AM

accused husband sentenced to 10 years rigorous imprisonment

न्यायालय ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पिण्डराजोरा थाना के बारपोखर गांव निवासी 23 वर्षीय गौरांग कुमार महतो को पत्नी की हत्या करने के जुर्म में 10 साल का सश्रम कारावास का सजा सुनाई।

बोकारोः झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति 23 वर्षीय गोरांग कुमार महतो को 10 साल का सश्रम कारावास का सजा सुनाई।

न्यायालय ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पिण्डराजोरा थाना के बारपोखर गांव निवासी 23 वर्षीय गौरांग कुमार महतो को पत्नी की हत्या करने के जुर्म में 10 साल का सश्रम कारावास का सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने यहां बताया कि जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र के चिलगड्डा गांव निवासी भीम महतो ने पिण्डराजोरा थाना में विगत 26 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि विगत 24 नवंबर 2020 को गोरांग महतो के साथ उसकी बेटी की शादी हुई थी। उस दौरान क्षमता के अनुसार उन्होंने दहेज भी दिया था  लेकिन शादी के बाद से ही उसकी बेटी को बाइक, फ्रिज, टीवी और मिक्सी के लिए प्रताड़ति किया जाने लगा। बेटी द्वारा बार-बार इसकी जानकारी पिता को दी जाती थी। इस बीच 26 फरवरी 2022 को सूचना मिली की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सूचना पाकर बेटी का घर पहुंचा तो पता चला कि दामाद ने उसकी हत्या गला दबाकर की है। 

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