Edited By Diksha kanojia, Updated: 22 Jun, 2022 02:05 PM
रांची सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन 6 मई 2019 को बूथ नंबर 388 में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के...
रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में रांची सिविल करअ में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में याचिका दायर कर पेशी से छूट दिये जाने की गुहार लगायी थी।
रांची सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन 6 मई 2019 को बूथ नंबर 388 में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मतदान करने गये थे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने अपने गले में पार्टी का कपड़ा लटकाये हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे।
इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसी मामले में सुनवाई में सीएम की रांची सिविल कोर्ट में पेशी होनी थी और उन्होंने पेशी में छूट के आग्रह को लेकर याचिका दायर की।