Edited By Khushi, Updated: 04 Oct, 2024 05:42 PM
झारखंड में बोकारो के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने बीते गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में शामिल वाहन मालिक को 15 साल का सश्रम कारावास और चार लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
बोकारो: झारखंड में बोकारो के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने बीते गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में शामिल वाहन मालिक को 15 साल का सश्रम कारावास और चार लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि गांजा तस्करी में प्रयोग किए गए वाहन को भी न्यायालय ने जब्त कर केंद्र सरकार को सुपुर्द कर दिया है। मामले में वाहन मालिक धनबाद के तेतुलमारी निवासी कुंदन सिंह को अधिकतम 15 साल के अलावा अन्य भारतीय दंड विधान की धाराओं में 10 - 10 साल की सजा सुनायी गयी है। इसके अलावा चार लाख रुपए का जुर्माना भी दोषी को अदा करना होगा। जुर्माना की राशि अदा नहीं किए जाने पर तीन साल के अतिरिक्त सजा अभियुक्त को भुगतना होगा।
राय ने कहा कि इस मामले में कुल पांच नामजद अभियुक्तों के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची ने विगत 20 जून 2018 को चास मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में विगत दिनों तीन आरोपियों को 15 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई थी। न्यायालय सूत्रों ने बताया कि एजेंसी को सूचना मिली थी कि उड़ीसा राज्य से गांजा लेकर एक ट्रक बोकारो होते हुए धनबाद की ओर जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भूतनाथ मंदिर के पास उक्त ट्रक को बरामद किया गया। बरामद ट्रक से 404 किलो गांजा भी बरामद किया गया था।