अब बेघर नहीं होंगे परिवार, झारखंड HC ने रांची के मधुकाम में मकानों को गिराने पर लगाई रोक

Edited By Khushi, Updated: 14 Feb, 2026 10:21 AM

families will no longer be homeless as the jharkhand high court has put a stay

Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की राजधानी रांची में सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकाम इलाके में मकानों के विध्वंस पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने मधुकाम निवासी रौनक कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई...

Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की राजधानी रांची में सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकाम इलाके में मकानों के विध्वंस पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने मधुकाम निवासी रौनक कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।

पीठ ने नगर सर्कल अधिकारी को निर्देश दिया कि जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। कुमार ने अन्य निवासियों के साथ मिलकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन उनके मकानों को ध्वस्त कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उन्होंने जमीन खरीदी है, जिससे जुड़े दस्तावेज राजधानी के रजिस्ट्री कार्यालय में विधिवत पंजीकृत हैं।

अदालत ने इलाके में विध्वंस पर रोक लगाते हुए सर्कल अधिकारी को निर्देश दिया कि जब तक मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, तब तक वे इलाके के निवासियों पर दबाव न डालें। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

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