Edited By Harman, Updated: 26 Nov, 2024 12:47 PM
हेमंत सोरेन को समन की अवहेलना मामले में कोर्ट ने राहत नहीं दी है। हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को सशरीर अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज सार्थक शर्मा की अदालत ने यह आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 11 नवंबर को...
रांची: हेमंत सोरेन को समन की अवहेलना मामले में कोर्ट ने राहत नहीं दी है। हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को सशरीर अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज सार्थक शर्मा की अदालत ने यह आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 11 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि 8.8 एकड़ जमीन के कथित फर्जीवाड़ा मामले में पूछताछ के लिए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था। हेमंत सोरेन 20 जनवरी को आठवें समन पर ईडी के सामने पेश हुए। जांच एजेंसी ने कहा कि 8 समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है। वहीं कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।