Edited By Harman, Updated: 05 Oct, 2024 03:49 PM
लोहरदगा में बम विस्फोट कर 11 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे चार लोगों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आरके मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव ने कोर्ट में शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
रांची: लोहरदगा में बम विस्फोट कर 11 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे चार लोगों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आरके मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव ने कोर्ट में शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने ठोस सबूत नहीं होने के अभाव में और गवाहों के बयान को देखते हुए सभी को बरी कर दिया। बरी किए जाने वालों में सुधवा असुर, सुना खेरबार, पुरन गंझू और अक्षय खेरवार शामिल हैं।
बता दें कि घटना 3 मई 2011 को सेन्हा थाना क्षेत्र के धरधरिया में हुई थी जब नक्सलियों द्वारा लगाए बम की चपेट में आने से झारखंड पुलिस और सीपीआरएफ के 11 जवान शहीद हो गए थे। साथ ही इस घटना में 60 लोग जख्मी हो गए थे। वहीं, इस घटना के बाद पुलिस ने सेन्हा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने दोषी पाते हुए 12 अप्रैल 2016 को सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया।