दहेज हत्या के दोषी को 10 साल की सजा, शादी पर 50 हजार मिलने पर भी पत्नी की कर दी थी हत्या

Edited By Khushi, Updated: 24 Sep, 2023 01:12 PM

the culprit of dowry death was sentenced to 10 years rigorous imprisonment

झारखंड में बोकारो जिला की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक दोषी को आज 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

बोकारो: झारखंड में बोकारो जिला की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक दोषी को आज 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र निवासी मिथिलेश महतो को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने यहां बताया कि आरोपी की शादी हरला थाना क्षेत्र के बैदमारा गांव निवासी भागीरथ कुमार की बहन कंचन देवी से हुई थी। शादी के वक्त आरोपी को 50 हजार रुपये दहेज भी दिया गया था। इसके बावजूद आरोपी ने अतिरिक्त दहेज की मांग कर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। 

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