अगर जमाबंदी में गलती है.. तो भी होगा सर्वे, नीतीश सरकार ने जमाबंदी से जुड़े नियमों में किया बदलाव

Edited By Harman, Updated: 12 Sep, 2024 01:55 PM

even if there is a mistake in the jamabandi a survey will be conducted

बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान ऑनलाइन जमाबंदी में गड़बड़ी को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी। इस परेशानी को देखते हुए नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है। बिहार में नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए जमीन सर्वे के दौरान जमाबंदी से...

पटना: बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान ऑनलाइन जमाबंदी में गड़बड़ी को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी। इस परेशानी को देखते हुए नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है। बिहार में नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए जमीन सर्वे के दौरान जमाबंदी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।

जमाबंदी में गलती होने पर भी होगा सर्वे
बता दें कि सरकार ने फैसला लिया है कि अगर ऑनलाइन जमाबंदी में कोई गलती है और आपके पास उसके सही कागजात हैं, तो अंचलों में लगाए गए शिविर में ऑफलाइन मोड में कागजात दिखाने पर काम पूरा होगा। सर्वे का काम रुकेगा नहीं। 

दाखिल खारिज नहीं होने पर भी होगा सर्वे
इसके अलावा बिहार के जमीन मालिकों के लिए भी  एक और राहत की खबर है। अगर किसी रैयत ने जमीन खरीदी है और उसका दाखिल-खारिज नहीं हुआ है, तब भी सर्वे होगा।इसके लिए जमीन मालिकों को अपने सारे कागजात लेकर अंचल कार्यालय जाना होगा। सरकार का कहना है कि दाखिल-खारिज न होने की वजह से किसी भी रैयत का सर्वे नहीं रुकेगा।

बता दें कि वहीं, लोगों के भ्रम पैदा हो गया कि  अगर सर्वे में उन्होंने सही जानकारी दी तो सूबे की सरकार उनकी जमीन जब्त कर ली जाएगी।  लेकिन सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि सूबे में हो रहे भूमि सर्वेक्षण में किसी की जमीन नहीं ली जाएगी।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि सर्वे का मकसद जमीन के कागजातों को दुरुस्त करना है, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।

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