अवैध धनशोधन मामले में JDU MLC राधाचरण साह एवं उनके पुत्र की जमानत अर्जी खारिज

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Nov, 2023 12:50 PM

bail application of mlc radha charan sah and his son rejected

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष न्यायाधीश सह पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में एक जमानत अर्जी दाखिल कर दोनों अभियुक्तों की ओर से राधाचरण साह की भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की प्रार्थना की गई थी। आवेदन पर...

पटना: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपए के अवैध धनशोधन मामले में जेल में बंद विधान पार्षद राधाचरण साह और उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष न्यायाधीश सह पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में एक जमानत अर्जी दाखिल कर दोनों अभियुक्तों की ओर से राधाचरण साह की भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की प्रार्थना की गई थी। आवेदन पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को अंतरिम जमानत की सुविधा देने से इनकार कर दिया।

मामला लगभग 77 करोड़ 50 लाख रुपए के अवैध धन के शोधन का हैे। इस संबंध में ईडी केस संख्या 08/2023 के रूप में भारतीय दंड विधान एवं पीएमएलए एक्ट की धारा चार के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी। जांच के दौरान ईडी ने साह को आरा से गिरफ्तार करने के बाद 14 सितंबर 2023 को विशेष अदालत पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मामले के अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ईडी इस मामले में साह समेत छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!