बिहार सरकार का बड़ा फैसला- पंचायत चुनाव में कोरोना से कर्मी की मौत होने पर मिलेंगे 30 लाख रुपए

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Apr, 2021 12:48 PM

big decision of bihar government

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बताया कि आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 30 लाख रुपए...

पटनाः बिहार सरकार ने आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उसके परिजनों को 30 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बताया कि आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 30 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान हिंसा में किसी कर्मी की मौत होने पर आश्रितों को 30 लाख रुपए, अन्य कारण से मौत होने पर 15 लाख रुपए और हिंसा में दिव्यांग होने पर साढ़े सात लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि यदि चुनाव के दौरान हिंसा में कोई कर्मी दिव्यांग हो जाता है तो उसे 15 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

प्रधान सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वेब पोर्टल को चलाने के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में एक, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति पटना में एक और जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 37 यानी कुल 39 डाटा इंट्री ऑपरेटर के स्थायी पद सृजन को मंजूरी दी गई है। इसी तरह अनुमंडल न्यायालय, मंझौल, बेगूसराय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए विभिन्न कोटे के कुल नौ अराजपत्रित पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।

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